बोकारो, पुलिस अधीक्षक ने आज COTPA Act के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त निर्देश जारी किए।
COTPA Act के तहत कार्रवाई की रूपरेखा
पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय सभागार में जिला नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, फूड इंस्पेक्टर और सभी थानों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर COTPA Act, 2003 के तहत कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।
इसके अलावा तंबाकू उत्पादों के सेवन की रोकथाम के लिए स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। ऐसे सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की विज्ञापन सामग्री को जब्त कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया।
थाना स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति
जिले के हर थाने में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो माह में कम से कम 5 अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इन अभियानों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शैक्षणिक संस्थानों के निकट तंबाकू बिक्री, विज्ञापन व प्रचार सामग्री की जांच शामिल होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर नजर रखी जाएगी।
- शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
- विज्ञापन सामग्री जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा, “हमारा लक्ष्य तंबाकू मुक्त बोकारो बनाना है और इसके लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जाएगी।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करें और समन्वय बनाकर काम करें।
इस पहल से न केवल कानूनी प्रावधानों का पालन होगा, बल्कि युवा पीढ़ी को तंबाकू के खतरों से अवगत कराने में भी मदद मिलेगी। संबंधित खबर में आप विस्तृत रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।
आगामी कदम और निगरानी
पुलिस अधीक्षक ने मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करने का आदेश दिया, जिसमें प्रत्येक थाने के नोडल अधिकारी अपने अभियानों की प्रगति प्रस्तुत करेंगे। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर रणनीति में बदलाव किया जा सकेगा।
जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी उल्लंघन की सूचना निकटतम थाने या हेल्पलाइन नंबर पर दें। सामूहिक प्रयास से ही COTPA Act का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।



