देवघर: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और मेला क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए लागू मांस-मछली बिक्री प्रतिबंध के उल्लंघन पर देवघर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। गुप्त जांच के बाद जसीडीह की एक मीट शॉप को सील कर दिया गया, जबकि अन्य दुकानदारों से कुल 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
नगर निगम को कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर क्षेत्र में चोरी-छिपे पशु वध और मांस-मछली की बिक्री की शिकायतें मिली थीं। नगर आयुक्त के निर्देश पर गठित गोपनीय जांच दल ने इन क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान जसीडीह स्थित रोशन मीट शॉप में नगर निगम के आदेश का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद निगम की टीम ने दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
इसके अलावा जसीडीह की जलाल मीट शॉप, बरमसिया की बबलू मीट शॉप तथा कोरियासा और बैद्यनाथपुर में खुली पाई गई मीट दुकानों से कुल 7,500 रुपये का आर्थिक जुर्माना वसूला गया। सभी संबंधित दुकानदारों को अंतिम चेतावनी भी दी गई।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे गोपनीय जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे। प्रशासन ने सभी मांस-मछली विक्रेताओं से श्रावणी मेला अवधि के दौरान निगम के आदेश का पालन करने और मेले की पवित्रता, स्वच्छता तथा अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।



