रांची: झारखंड में JSSC-CGL भर्ती को लेकर जारी विवाद के बीच नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखा है। अदालत के इस आदेश के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों को राहत मिली है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया और उससे जुड़े रिकॉर्ड पर जवाब मांगा है। अब मामले में सरकार के पक्ष और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
JSSC-CGL भर्ती को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। नियुक्तियों को रद्द किए जाने की आशंका के बीच हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल नियुक्तियों पर संकट टला हुआ है और अगली सुनवाई में मामले की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।
