
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए सिर्फ ‘वॉइस और SMS’ वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर लाना अनिवार्य कर दिया है।
नए नियम के अनुसार यदि कोई टेलीकॉम कंपनी 30 दिन या उससे कम अवधि (जैसे 28 दिन) का कोई बंडल्ड डेटा प्लान ऑफर करती है, तो उसे उसी वैधता (Validity) का बिना डेटा वाला (Voice+SMS Only) सस्ता विकल्प भी देना होगा।
नॉन-डेटा पैक्स में इंटरनेट डेटा की लागत घटाकर उचित डिस्काउंट देना होगा, जिससे उपभोक्ता बिना जरूरत के डेटा का पैसा देने से बच सकेंगे। ऑपरेटरों को कम से कम एक ऐसा ‘Voice & SMS’ प्लान देना अनिवार्य होगा, जो हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू हो। (यदि किसी महीने में वह तारीख नहीं है, तो रिन्यूअल महीने के अंतिम दिन होगा)।
30 दिन से अधिक वैधता वाले डेटा-बंडल्ड प्लान्स की तर्ज पर भी ऑपरेटरों को मैचिंग वैलिडिटी वाले सिर्फ कॉलिंग/SMS विकल्प उपलब्ध कराने होंगे।




